होली के पावन पर्व के अवसर पर घोषित अवकाश में प्रशासन द्वारा संशोधन किया गया है। पूर्व में होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए 2 मार्च और 3 मार्च को अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए 2 मार्च को घोषित अवकाश को निरस्त कर दिया गया है।
नई व्यवस्था के अनुसार, 2 मार्च को सभी शासकीय एवं संबंधित कार्यालय पूर्व निर्धारित समयानुसार खुले रहेंगे और नियमित कार्य संपादित किया जाएगा। वहीं, 2 मार्च के स्थान पर अब 4 मार्च को अवकाश घोषित किया गया है, जिससे कर्मचारियों एवं आमजन को त्योहार मनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, 3 मार्च को पूर्व घोषित अवकाश यथावत रहेगा, जबकि अतिरिक्त रूप से 4 मार्च को भी अवकाश रहेगा। इस संशोधन का उद्देश्य कार्य व्यवस्था को संतुलित रखते हुए त्योहार के महत्व को बनाए रखना है।
संबंधित विभागों एवं कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे संशोधित अवकाश आदेश का पालन सुनिश्चित करें और कर्मचारियों को इसकी जानकारी समय पर उपलब्ध कराएं, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।
प्रशासन ने सभी नागरिकों एवं कर्मचारियों से अपील की है कि वे होली का त्योहार आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द के साथ शांतिपूर्वक मनाएं।

