दिल्ली के कनॉट प्लेस में आज होने वाले प्रदर्शन पर नहीं लगाएंगे रोक, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने से इनकार किया

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दिल्ली के कनॉट प्लेस में आज होने वाले प्रदर्शन पर रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका पर आदेश देने से इनकार कर दिया है। जानें कोर्ट ने क्या कहा है?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में आज होने वाले प्रदर्शन पर तुरंत रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया। शुक्रवार को CJI के सामने वकील ने इस मामले का जल्द सुनवाई के लिए जिक्र किया।सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सभी लोग समझदारी से काम लेंगे। छोटी दुकानें चलाने वाले लोग इन दिनों अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। कोर्ट जानता है कि ऐसे हालात में पूरे परिवारों को कितनी परेशानी और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि किसी को प्रदर्शन करना है, किसी को मूंगफली बेचनी है और किसी को कानून-व्यवस्था बनाए रखनी है। ये सभी बातें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस वजह से कारोबार को नुकसान होता है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करेगा। फिलहाल, पहले यह देखना होगा कि आगे क्या स्थिति बनती है।

सेंट्रल पार्क बंद करने का मुद्दा भी उठा

वकील ने कोर्ट को बताया कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) ने पिछली रात देर से सेंट्रल पार्क को बंद करने का आदेश जारी किया। इसके कारण वहां कारोबार नहीं हो पाएगा।इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि अगर उठाया गया कदम जरूरत से ज्यादा पाया गया, तो कोर्ट के पास कानून के तहत कार्रवाई करने और नुकसान की भरपाई से जुड़े आदेश देने के अधिकार हैं।

पूरे कनॉट प्लेस में कितनी दुकानें हैं
पूरे कनॉट प्लेस में करीबन दो हज़ार के लगभग दुकानें हैं, जिसमें से 1300 से 1400 दुकानें कनॉट प्लेस के इनर सर्कल, मिडिल सर्कल और आउटर सर्कल में हैं। यहां पर ऑफिसेस और कैफे भी हैं। उसके अलावा सेंट्रल पार्क 16 और 17 तारीख को बंद रहेगा। इसके साथ-साथ पालिका बाज़ार है, जहां पे करीबन 300 के लगभग अंडरग्राउंड दुकानें हैं और यही रास्ता शंकर मार्केट से कनेक्ट होता है, जहां पर करीबन 200 के लगभग दुकान हैं। इसका असर पूरी दुकानदारों पर लगातार पड़ रहा है। 16-17 तारीख को लेकर वो जितना चिंतित हैं, उतना ही कारोबार के 25 प्रतिशत और ठप हो जाने को लेकर हैं, क्योंकि लोगों को डर है और इसी वजह से लोग नहीं आ रहे हैं।

राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी
सुप्रीम कोर्ट मार्च के दौरान राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाने वाली एक महिला पत्रकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। आज वकील और बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने CJI की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस आवेदन पर सुनवाई की तारीख तय करने और यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया कि मामले में नोटिस जारी किया गया है या नहीं। CJI ने कहा कि कल हमारे सामने जो भी याचिकाएं रखी गई थी, उन सब में हम पहले ही नोटिस जारी कर चुके है। हम 26 अक्टूबर को सुनवाई करेंगे।

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