दिल्ली की युवती ने लगाए गंभीर आरोप, शादी का झांसा देकर बनाया अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल और प्रताड़ना से टूटी जिंदगी

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दिल्ली से एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवती ने एक युवक और उसके परिवार के सदस्य पर शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने तथा छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि आरोपी की प्रताड़ना से वह गहरे मानसिक तनाव और अवसाद का शिकार हो गई है। अब उसने प्रशासन से न्याय और अपने जीवन-यापन के लिए कानूनी सहायता की मांग की है।

पीड़िता सुप्रिया देवी के अनुसार, उसकी मुलाकात मनोज कुमार नामक युवक से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाकर उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। सुप्रिया का आरोप है कि एक दिन मनोज ने उसके परिजनों के सामने ही उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और उसे अपने साथ ले गया। शुरुआत में कुछ समय तक दोनों साथ रहे और सब कुछ सामान्य दिखाई दिया, लेकिन धीरे-धीरे मनोज का व्यवहार पूरी तरह बदल गया।

सुप्रिया का आरोप है कि आरोपी आए दिन उसके साथ मारपीट करता था, गाली-गलौज करता था और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। उसने बताया कि एक दिन मनोज ने उसे जबरन शराब पिला दी। जब वह नशे की हालत में थी, तब आरोपी ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और उसके अश्लील वीडियो बना लिए। इसके बाद उन्हीं वीडियो के आधार पर उसे लगातार ब्लैकमेल किया जाने लगा।

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि मनोज का भाई पिंटू भी उस पर बुरी नजर रखता था और कई बार उसके साथ छेड़खानी की। उसका कहना है कि जब उसने इसका विरोध किया तो उसे और अधिक प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि अश्लील वीडियो वायरल करने और बदनाम करने की धमकी देकर उसे लगातार डराया और दबाव में रखा गया।

सुप्रिया का कहना है कि आरोपी ने उसके निजी वीडियो अन्य लोगों को भी भेजे, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। लगातार मिल रही धमकियों और मानसिक उत्पीड़न के कारण वह गहरे अवसाद में चली गई। उसका कहना है कि उसने अपना सब कुछ छोड़कर मनोज के साथ जीवन बिताने का फैसला किया था, लेकिन बदले में उसे केवल प्रताड़ना और अपमान मिला।

अब पीड़िता प्रशासन से मांग कर रही है कि उसे न्याय दिलाया जाए। उसका कहना है कि यदि उसने आरोपी के साथ पत्नी की तरह जीवन बिताया है, तो उसे उसके भरण-पोषण का अधिकार दिया जाए। साथ ही वह आरोपी के मकान में अपने हिस्से की भी मांग कर रही है, ताकि वह सम्मानपूर्वक अपना आगे का जीवन-यापन कर सके।

इस पूरे मामले में अभी तक आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और न ही आरोपी पक्ष का बयान सामने आया है। यदि पीड़िता के लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं, तो यह मामला भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत दंडनीय हो सकता है। बिना सहमति किसी का निजी या अश्लील वीडियो बनाना, उसका प्रसार करना, ब्लैकमेल करना, धमकी देना और महिला के साथ शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करना कानून की नजर में गंभीर अपराध है।

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