हाई कोर्ट ने उप जिला अधिकारी के आदेश को किया खारिज।।
सेवापुरी स्थानीय विकास क्षेत्र के बेलवा गांव में काफी समय से एक बिबादित भूखंड को लेकर चल रहे विवाद के मामले में विराम लगाते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद के विद्वान न्यायधीश चंदर कुमार राय की एकल बेंच ने दिए गए अपने फैसले में कहां की सैकड़ों वर्षों से पीड़ित परिवार उक्त जमीन पर कब्जा है जिन्हें उप जिला अधिकारी बेदखल नहीं कर सकते कोर्ट ने राजा तालाब तहसील के अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीड़ित पक्ष के लोगों का नाम उक्त जमीन पर अबिलंब दर्ज किया जाए।
।। बताया जाता है कि आराजी संख्या 169 रकबा लगभग चार एकड़ पर सेवालालद समेत छः लोगों का परिवार काफी वर्षों से घर मकान बनाकर काबिज है इस बीच गांव की प्रधान चमेला देवी राजातालाब उप जिला अधिकारी के न्यायालय में एक वाद दाखिल कर यह कहा था कि उक्त जमीन ग्राम सभा की है जिस पर एसडीएम कोर्ट ने उक्त आराजी को ग्राम सभा के नाम दर्ज करने का निर्देश दिया था। जिसके विरुद्ध सेवालाल समेत 6 लोग माननीय उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया जिसमे तत्काल न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया था और सुनवाई में अंतिम फैसला पीड़ित के पक्ष में 21 सितंबर को सुनाया इस फैसले से लोगों में खुशी की लहर व्याप्त है पीड़ित के अधिवक्ता विवेक कुमार श्रीवास्तव ने अपना पक्ष रखा था
हाई कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले से आधा दर्जन परिवार घर से बेदखल होने से बचे।
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