रेप का वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल करने का आरोप, बेटी की गर्दन पर चाकू रखकर 3 लाख रुपए लेने का दावा

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जोधपुर। देवनगर थाना क्षेत्र में एक महिला ने पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति पर दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और धमकाकर तीन लाख रुपए लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि आरोपी ने पहले उसके नहाते समय मोबाइल से वीडियो बनाया और बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने कथित दुष्कर्म का वीडियो भी बना लिया और उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा।

महिला ने न्यायालय में पेश परिवाद में बताया कि आरोपी 8 फरवरी 2026 को उसके पड़ोस में रहने आया था। आरोप है कि 12 फरवरी को उसने महिला के बाथरूम में मोबाइल रखकर उसके नहाते समय का वीडियो गुपचुप तरीके से बना लिया। इसके बाद 20 फरवरी की रात आरोपी ने कथित तौर पर महिला को वीडियो दिखाकर उसे वायरल करने की धमकी दी। महिला का आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में वीडियो के जरिए उसे लगातार डराता-धमकाता रहा।

आरोप है कि 17 मार्च को आरोपी दोबारा महिला के कमरे में पहुंचा। महिला के मुताबिक उस समय आरोपी ने उसकी बेटी की गर्दन पर चाकू रख दिया और वीडियो तथा फोटो वायरल करने की धमकी दी। डर के कारण महिला ने घर में मकान खरीदने के लिए रखे तीन लाख रुपए आरोपी को दे दिए। महिला के अनुसार इस घटना की जानकारी उसके पति को बाद में हुई।

पति को जानकारी मिलने के बाद परिवार ने आरोपी की तलाश शुरू की। परिवाद में बताया गया है कि आरोपी को पीपाड़ और बाद में भोपालगढ़ में तलाश किया गया, लेकिन वह वहां से भी निकल गया। बाद में उसके उत्तर प्रदेश स्थित गांव चले जाने की जानकारी मिलने का दावा किया गया।

महिला का आरोप है कि पुलिस थाने में शिकायत देने के बावजूद शुरुआत में उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसके बाद पुलिस उपायुक्त कार्यालय में भी शिकायत भेजी गई। परिवाद के अनुसार, आरोपी की ओर से मोबाइल फोन के जरिए वीडियो वायरल करने की धमकियां लगातार मिलती रहीं। महिला ने इसी डर को शिकायत दर्ज कराने में हुई देरी का कारण बताया है।

न्यायालय में परिवाद पेश किए जाने के बाद मामला पुलिस थाना देवनगर को अनुसंधान के लिए भेजा गया। इसके बाद 11 जुलाई 2026 की रात करीब 10 बजकर 45 मिनट पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस दस्तावेज के अनुसार मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1), 77, 308(2), 308(5) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और 67ए के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस रिकॉर्ड में आरोपी के रूप में 44 वर्षीय गय्यूर का नाम दर्ज है। एफआईआर में घटना की अवधि 8 फरवरी से 20 मई 2026 के बीच बताई गई है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी की गिरफ्तारी और कथित वीडियो की बरामदगी अथवा उसके प्रसारित होने से जुड़े तथ्यों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

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