ट्रैफिक के दबाव के कारण सड़कों पर सबसे ज्यादा दो पहिया वाहन चालक सड़क दुर्घटना में जिंदगी गवा रहे हैं लोग कानून के नियमों की उड़ा रहे हैं मजाक बाइक सवार बिना हेलमेट के निकल रहे हैं सड़कों पर इसी कारण अब तक अब तक हो चुकी है कई बाइक चालक की मौत परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है वर्ष 2016 में इस नियम में संशोधन कर बाइक के पीछे बैठने बाली सवारी के लिए हेलमेट अनिवार्य है इसके बावजूद भी लोग नियमों की कर रहे हैं अभिलाना सड़क पर यातायात का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है चाहे वह शहर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो लोग केवल 30% ही हेलमेट का प्रयोग करते हैं इसी वजह से लोगों को समझने के लिए परिवहन विभाग नए-नए तरीके निकाल कर लोगों को जागृत करने की कोशिश में लगा हुआ है
संवाददाता बयाना विनोद कुमार सैनी


